समाज में बढ़ता हुआ बाल श्रम है एक अभिशाप-अपर जिला जज

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समाज में बढ़ता हुआ बाल श्रम है एक अभिशाप-अपर जिला जज

Wednesday, June 4, 2025 | June 04, 2025 Last Updated 2025-06-04T14:26:26Z
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समाज में बढ़ता हुआ बाल श्रम है एक अभिशाप-अपर जिला जज

बदायूँ: 04 जून। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घटपुरी बदायूं में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का शुभारंभ करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी ने कहा कि बाल श्रम, 

बाल श्रमिकों से यदि किसी सरकारी ऑफिस या कम्पनियों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य कराना दंण्डनीय अपराध है। महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकती है।

 महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अपनी बेटियों के साथ मित्रवत् व्यवहार करें ताकि बेटियां

 वरिष्ठ परिजनों के साथ बेझिझक अपनी कोई भी बात को रख सकें और उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना कारित न हो साथ ही नालसा द्वारा संचालित टोल फी नम्बर 15100, एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर 1076, 112, 1090 आदि की उपयोगिता के वारे में भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया।
इसके अतिरिक्त 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं, तथा सूक्ष्म एवं लघु प्रकृति के वादों को सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुकम में जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है।

असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल कशिश सक्सेना ने उपस्थित सभी आशा बहुएँ व संगिनियों को शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम, बाल श्रमिकों के वारे में विस्तार पूर्वक जानकारी बताया। नालसा स्कीम व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचार से सम्बन्धित भी विस्तार पूर्वक जानकरी प्रदान की गयी।

श्रम परिर्वतन अधिकारी सतेन्द्र मिश्रा ने बताया कि बाल श्रम या श्रम निर्माण व वी0ओ0सी0डब्लू0 से यदि किसी मजदूरों के द्वारा रजिस्ट्रेशन हो तो बेटी हाने पर 25000 रुपए एवं बेटा होने पर 20000 रुपए की धनराशि दी जाती है। तहसील सदर द्वारा अपने वक्तव्य में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के वारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।

इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ नरेन्द्र सिंह, चिकित्साधिकारी डॉ0 देवेन्द्र कुमार, चिकित्साधिकारी डॉ0 हुमा खांन, फार्मासिस्ट शैलेन्द्र मिश्रा, फार्मासिस्ट शेखर वर्मा, ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर निर्विकार सिंह, आदि की टीम मौजूद रहे।
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