29 नवम्बर तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी धारा 163

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29 नवम्बर तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी धारा 163

Tuesday, September 30, 2025 | September 30, 2025 Last Updated 2025-09-30T14:43:04Z
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29 नवम्बर तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी धारा 163

बदायूँ : 30 सितम्बर। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि माह अक्टूबर 2025 से नवम्बर 2025 में दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयंती आदि के त्यौहार मनाये जाने है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा०) परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा०) परीक्षा-2025 भी प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के परिपेक्ष्य में यह संम्भव है कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरसता, सदभाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है, 

जिसके कारण लोकशान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इसके दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद में 01 अक्टूबर से 29 नवम्बर 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा

 संहिता-2023 की धारा-163 के अधीन (पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144) प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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