एग्रीस्टैक योजना में ऑफलाइन किसान पहचान पत्र जारी करना अवैध : उप कृषि निदेशक

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एग्रीस्टैक योजना में ऑफलाइन किसान पहचान पत्र जारी करना अवैध : उप कृषि निदेशक

Monday, September 8, 2025 | September 08, 2025 Last Updated 2025-09-08T12:24:47Z
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एग्रीस्टैक योजना में ऑफलाइन किसान पहचान पत्र जारी करना अवैध : उप कृषि निदेशक
बदायूँ : 08 सितम्बर। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन में एग्रीस्टैक योजना के अनतर्गत जनपदों के कृषकों के गाटों/प्रक्षेत्रों का ई-खसरा पडताल एवं किसान रजिस्ट्री (फार्मर आई0डी0) बनाये जाने का कार्य कृषि विभाग/राजस्व विभाग एवं कॉमन सर्विस सेन्टर (सी0एस0सी0) की सक्रिय भागीदारी से किया जा रहा है।


उन्होंने बताया कि संज्ञान में आया है कि कतिपय सी0एस0सी0/जनसुविधा केन्द्र और सम्बद्ध एजेंसियां, भौतिक/ ऑफ लाइन मोड में ‘‘किसान पहाचान पत्र’’ जारी कर रही हैं। यह न केवल नियम विरूद्ध हे अपितु अवैधानिक हैं।

 कृषि विभाग बदायूँ यह स्पष्ट करना चाहता है कि एग्रीस्टैक योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के भौतिक /आफॅलाइन मोड में ‘‘किसान पहचान’’ को जारी नही किया जाता हैं। कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा कृषकों को भ्रमित करने हेतु इस प्रकार के कृत्य किये जा रहे हैं।

इस सन्दर्भ में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि जनपद के समस्त सी0एस0सी0/ जनसुविधा केन्द्र एवं उनके सहयोगी एजेन्सियॉ ऑफलाइन मोड में किसी भी प्रकार के ‘‘किसान पहचान पत्र’’ (फार्मर आई0डी0) या उनकी फोटो कॉपी न छापे, न प्रसारित करें और न ही वितरण करें। 

कृषक भाईयों को सलाह दी जाती है कि यदि किसी प्रकार का प्रकरण कहीं भी संज्ञान में आता है तो उक्त विषयक जानकारी कृपया तत्काल अपने जनपद के कार्यालय-उप कृषि निदेशक,

 बदायूँ/राजस्व विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करायें तथा टोल-फ्री नम्बर-0522-2317003 पर भी सूचित कराएं। सभी का सहयोग अपेक्षित है।
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