गन्ना समिति की दुकानों के आवंटन के समय किया गया अनुबंध लागू हो

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गन्ना समिति की दुकानों के आवंटन के समय किया गया अनुबंध लागू हो

Wednesday, September 10, 2025 | September 10, 2025 Last Updated 2025-09-10T13:19:48Z
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गन्ना समिति की दुकानों के आवंटन के समय किया गया अनुबंध लागू हो 
मिलक। रामपुर अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने सचिव गन्ना समिति मिलक को भेजे पत्र में कहा है कि गन्ना समिति मिलक की भूमि मोहल्ला अस्दुल्लापुर मिलक में स्थित है जिसका गाटा संख्या 84 है। उक्त भूमि में गन्ना समिति की आय बढ़ाने एवं आम जनता के लोग अपना रोज़गार करके अपनी आजीविका चला सकें

 इस उद्देश्य से कुछ दुकानों का निर्माण मेन रोड़ मिलक में कराकर उनका आवंटन किया गया था तथा उनका किराया भी निर्धारित किया गया था। आवंटन के समय में एक अनुबंध किया जाता है जिसमें स्पष्ट होता है कि यह दुकानें केवल किराए पर दी जा रही हैं इनका मालिकाना 

हक़ पूरी तरह से गन्ना समिति मिलक का ही होगा। तथा प्रत्येक दुकानदार आवंटित की दुकान में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ही व्यापार करेगा, लेकिन किन्हीं कारणवश अगर कोई आवश्यकता होती है तो दुकानदार अपने व्यापार में किसी अन्य व्यक्ति को अपना सहभागी बना सकता है। लेकिन किसी भी दशा में दुकान को किराए पर या अन्य किसी

 भी व्यक्ति को धन लेकर दुकान को नहीं दिया जा सकता है। जानकारी प्राप्त हुई है कि गन्ना समिति मिलक की दुकानों में से एक दुकान को असली आवंटित किए गए व्यक्ति के द्वारा एक दुकान को एक नए व्यक्ति को बेच दिया गया है या फ़िर उसे किराए पर दिया गया है। इसकी पूरी जाँच की जानी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को यह दुकान पूर्व में आवंटित की गई है

 उस व्यक्ति के द्वारा न तो स्वयं का व्यापार किया जा रहा है और न ही व्यापार में कोई सहभागिता की जा रही है। पत्र में आग्रह किया गया है कि उक्त पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गंभीरता पूर्वक जांच कराई जाए, अगर जांच में हमारी

 शिकायत सही पाई जाए तो उक्त दुकान का आवंटन निरस्त करते हुए पुनः नया आवंटन किया जाए, जिससे कि अन्य किसी भी ज़रूरत मंद व्यक्ति को दुकान मिल सके। और पूर्व में किए गए अनुबंध का पालन कराया जा सके।
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