अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 10 दिसम्बर से 25 दिसम्बर 2025 तक किया जायेगा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण
रामपुर। जिला पूर्ति अधिकारी श्री पूरन सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न, अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर से दिसम्बर 2025 के सापेक्ष चीनी वितरण तथा कतिपय जनपदों में माह अक्टूबर 2025 के सापेक्ष उचित दर दुकान स्तर पर शेष मक्का का वितरण का निःशुल्क वितरण 10 दिसम्बर से 25 दिसम्बर 2025 तक कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में अंत्योदय कार्डों के मध्य प्रतिकार्ड 14 किग्रा. गेहूं, 16 किग्रा. फोर्टीफाइड चावल एवं 05 किग्रा. मक्का (उपलब्धतानुसार चावल के स्थान पर) ’’प्रथम आओ-प्रथम पाओ’’ (कुल 35 किग्रा.) खाद्यान्न एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 02 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट तथा 03 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0) खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध होगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। इस योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 25 दिसम्बर 2025 निर्धारित है,
जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।