ए.आर.टी.ओ. द्वारा खनन माफिया एवं फर्जी पत्रकार के खिलाफ कराई गई एफ.आई.आर

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ए.आर.टी.ओ. द्वारा खनन माफिया एवं फर्जी पत्रकार के खिलाफ कराई गई एफ.आई.आर

Thursday, March 26, 2026 | March 26, 2026 Last Updated 2026-03-26T15:24:07Z
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*ए.आर.टी.ओ. द्वारा खनन माफिया एवं फर्जी पत्रकार के खिलाफ कराई गई एफ.आई.आर

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 शासन के निर्देशानुसार दिनांक 24.03.2026 को थाना फैजगंज बेहटा के अन्तर्गत आसफपुर क्षेत्र में अवैध खनन वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान रामपुर सीमा के नजदीक ग्राम आसफपुर में तीन ट्रेलर जिसमें अवैध रूप से क्षमता से अधिक खनन भरा हुआ था,उनको मार्ग पर चलते हुए रोका गया, जिसमें से एक ट्रेलर जिस पर पंजीयन संख्या प्रदर्शित नहीं था चालक तीव्र गति से भागा ले गया, शेष अन्य दो वाहनों को तीव्र मोड़ पर गाड़ी दौड़ाकर रोक लिया गया, चालक से बिल्टी एवं धर्मकॉटे की पर्ची एवं ड्राईविंग लाईसेंस एवं अन्य प्रपत्र माँगने पर नहीं दिखाया गया। प्रवर्तन पर्यवेक्षक एवं अन्य प्रवर्तन सिपाही को दोनों वाहनों में बैठाकर आसफपुर चौकी लाने लगे, उसी समय कुछ खनन माफिया जिन्होंने अपनी गाड़ी नंबर प्लेट ढकी हुयी थी, वह पकड़े हुए वाहनों के पास आ गये। ARTO द्वारा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए

 पुलिस सहायता हेतु डायल 112 पर फोन किया गया, वाहन आसफपुर चौकी पर पहुंचने पर डायल 112 के कर्मी भी मौके पर पहुंच गये, जिसके क्रम में वाहन संख्या-HR58E8611 (Tralor) एवं RJ09GD8491 (Tralor) को क्षमता से अधिक खनन ढोने (ओवरलोड) के अभियोग में धर्मकोंटे की पर्ची के अनुसार चालान दर्ज करते हुए चौकी आसफपुर थाना फैजगंज बेहटा में सीज किया गया। वाहन स्वामी शिव कुमार पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम कनौरा बाजपुर, 

उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड व अंकुर कुमार पुत्र छयीपाल सिंह निवासी मिलक पंडित नगला, थाना कटघर जनपद मुरादाबाद एवं अनुज पाठक पुत्र स्व० दीपक पाठक निवासी आसफपुर नाम का व्यक्त्ति जो अपने आपको पत्रकार बताता है, संज्ञानित है कि वह किसी भी समाचार पत्र का पत्रकार नहीं है, एवं एक अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान पत्राकारिता का हवाला देते हुए धमकाकर वाहनों को छोड़ने का दबाव बनाया गया, ऐसा न करने पर झूठी शिकायत शोसल मीडिया पर बिना किसी साक्ष्य के प्रसारित करने हेतु कहा गया।

उक्त दोनों वाहनों पर ARTO द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वाहन संख्या-HR58E8611(ट्रेलर) पर रू.-1.22 लाख एवं वाहन संख्या-RJ09GD8491 (Tralor) पर रू.-1.41 लाख का जुर्माना लगाया गया, कार्यवाही से उग्र होकर अंकुर कुमार पुत्र छयीपाल सिंह निवासी मिलक पंडित नगला, थाना कटघर जनपद मुरादाबाद, शोर शराबा करने लगा एवं लोकल व्यक्तियों को इकट्ठा करने लगा साथ ही धमकाया गया कि इस बार तो आपने धोखे से चकमा देकर गाड़ी पकड़ ली, लेकिन दोबारा ऐसा किया तो वाहन ऊपर चढ़ाकर भाग जाऐंगे, रोड पर हड्डी भी नहीं मिलेगी।
 उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक के साथ अभद्रता करने एवं सरकारी अधिकारी कर्मचारी को मारने की धमकी देने पर ए.आर.टी.ओ.द्वारा थाना फैजगंज बेहटा में FIR दर्ज कराई गई है
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