जहर पिलाकर अपहरण और हत्या की कोशिश न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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जहर पिलाकर अपहरण और हत्या की कोशिश न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

Sunday, May 10, 2026 | May 10, 2026 Last Updated 2026-05-10T14:41:50Z
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जहर पिलाकर अपहरण और हत्या की कोशिश न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

 संवाददाता विनय कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट फतेहगंज पूर्वी

फतेहगंज पूर्वी। 
थाना क्षेत्र के नई कॉलोनी बिलपुर निवासी गणेश सिंह ने तीन लोगों पर जहर पिलाकर हत्या करने और अपहरण की कोशिश का गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण लेकर मुकदमा दर्ज कराया है।

नई कॉलोनी बिलपुर निवासी गनेश सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 में थाना बारादरी क्षेत्र में उस पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें गोली लगने से वह घायल हो गया था। इस मामले में थाना बारादरी में गम्भीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित का आरोप है कि तभी से आरोपी लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे।

प्रार्थना पत्र के अनुसार 23 नवंबर 2025 की रात करीब 11:30 बजे गनेश सिंह मोटरसाइकिल से डगरोली गांव से अपने घर लौट रहा था। आरोप है कि बरगवां के पास गन्ने के खेत से निकलकर हरीश मिश्रा,

 ऊषा और संजय शर्मा ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने तमंचा और डंडा दिखाकर उसे पकड़ लिया तथा ऊषा ने कथित रूप से किसी नशीले पदार्थ की शीशी जबरन उसके मुंह में उड़ेल दी। पीड़ित का कहना है कि आरोपी उसे कार में डालकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तभी वहां पहुंचे

 राहगीरों के शोर मचाने पर आरोपी कार से दातागंज की ओर फरार हो गए।
घटना के बाद पीड़ित ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उसे स्वास्थ्य केंद्र फरीदपुर और फिर जिला अस्पताल बरेली रेफर किया गया, जहां उसका उपचार चला।

 पीड़ित ने 25 नवंबर 2025 को थाना फतेहगंज पूर्वी और उच्चाधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया

पीड़ित ने न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है जांच की जा रही है।
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