एटा मेडिकल कॉलेज को स्थायी पंजीकरण मिलाः पहले प्रोविजनल मान्यता पर चल रहा था, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत मिली स्थायी मंजूरी

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एटा मेडिकल कॉलेज को स्थायी पंजीकरण मिलाः पहले प्रोविजनल मान्यता पर चल रहा था, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत मिली स्थायी मंजूरी

Monday, June 1, 2026 | June 01, 2026 Last Updated 2026-06-01T14:49:02Z
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एटा मेडिकल कॉलेज को स्थायी पंजीकरण मिलाः पहले प्रोविजनल मान्यता पर चल रहा था, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत मिली स्थायी मंजूरी
एटा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्वशासी वीरांगना अवंतीबाई लोधी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को स्थायी पंजीकरण प्रदान कर दिया

 गया है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के विशेष प्रयासों के बाद जिला पंजीकरण प्राधिकरण ने क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 के तहत मेडिकल कॉलेज को स्थायी मान्यता देने की स्वीकृति दी है। इससे पहले संस्थान प्रोविजनल मान्यता के आधार पर संचालित हो रहा था।

सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी अरविंद सिंह की अध्यक्षता में जिला पंजीकरण प्राधिकरण की विशेष बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में नैदानिक संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज को अब तक स्थायी मान्यता न मिलने पर नाराजगी जताई।
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