यू 0पी 0 के कासगंज पुलिस की अबतक की सबसे बड़ी कार्य वाही।
एंकर,,, कासगंज जिले के कस्बा भरगेहेन में नपीस अहमद उर्फ कालिया चैयरमेन की अरबो की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की गई जब्त।
मकान आदि अनुमानित बाजार मूल्य 100,28,60,000 (एक अरब अट्टाइस लाख साठ हजार) रुपये को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत किया गया जब्त ।
वीओ,,,कासगंज जिले के पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर अपराध कारित करके अवैध श्रोतों से चल व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है।
इसी अभियान के तहत अभियुक्त गैंगलीडर अहमद नफीस उर्फ कालिया पुत्र मटरू खाँ नि0 मौहल्ला हसन थोक कस्बा भरगैन थाना पटियाली जनपद कासगंज जिसके विरूद्ध अलग-अलग जनपदों में कुल 13 अभियोग भिन्न-भिन्न धाराओं में पंजीकृत है ।
अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा वर्ष 1993 से अपराध जगत में सक्रिय रहते हुए भादवि में वर्णित अध्याय 16,17 व 22 तथा हत्या एवं हत्या करने का प्रयत्न जैसे गम्भीर अपराध कर अबैध कमाई गई संपत्ति जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 100,28,60,000 (एक अरब अट्टाइस लाख साठ हजार) रुपये है ।
चैयरमैन नफीस उर्फ कालिया उपरोक्त के विरूद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मु0अ0सं0 270/2022 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं असामाजिक तत्व के
क्रम में प्रभारी निरीक्षक पटियाली द्वारा अभियुक्त को अवैध रूप से अर्जित चल व अचल सम्पत्ति की जब्तीकरण हेतु धारा 14(1) की रिपोर्ट जिलाधिकारी कासगंज को प्रेषित की गयी थी।
जिलाधिकारी कासगंज द्वारा उक्त रिपोर्ट के क्रम में पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 के क्रम में अभियुक्त अहमद नफीस उर्फ कालिया उपरोक्त द्वारा अवैध रूप अर्जित सम्पत्त को जब्त करने हेतु गठित टीम द्वारा
पटियाली उपजिलाधिकारी रविन्द्र कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पटियाली व तहसीलदार पटियाली के साथ सम्बन्धित भूमि/स्थान पर जाकर सर्वप्रथम नियमानुसार मुनादी करायी गयी।
धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क करते हुए तहसीलदार पटियाली को कुर्कशुदा भूमि/दुकानों का रिसीवर नियुक्त किया गया है ।
उक्त सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के दौरान उपजिलाधिकारी पटियाली जिले का भारी पुलिस फ़ोर्स मौजूद
संवाददाता आशीष तिवारी एटा कासगंज