प्रमुख सचिव श्रम उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने सप्ताहिक बंदी दिवस का पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए।

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प्रमुख सचिव श्रम उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने सप्ताहिक बंदी दिवस का पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए।

Monday, January 2, 2023 | January 02, 2023 Last Updated 2023-01-02T09:44:43Z
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प्रमुख सचिव श्रम उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने सप्ताहिक बंदी दिवस का पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए।

सहसवान जिलाधिकारी बदायूं मनोज कुमार ने शासन के आदेश का पालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश दुकान वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(1व2) तथा उत्तर

 प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम 6व7 के अंतर्गत प्रदत अधिकारी का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट बदायूं वर्ष 20 23 के लिए जनपद बदायूं के नगर पालिका परिषद तथा

 नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों और और वाणिज्य अधिष्ठानो के लिए निम्नलिखित सप्ताहिक बंदी का दिन घोषित किया है

यह आदेश 1 जनवरी 20 23:00 से प्रभारी रहेंगे जिसका पालन कराने के लिए तहसील स्तर के अधिकारी एवं नगरपालिका बंदी का पालन कराएंगे

जिसमें सहसवान में दिन शुक्रवार को सप्ताहिक बंदी रहेगी आज आदेश जारी होने के बाद उन दुकानदारों में हड़कंप मच गया जो सप्ताहिक बंदी के दिन भी अपने-अपने प्रतिष्ठान खोलकर प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए थे।
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