न्यायालय पर भरोसा पीड़ितों का बढ़ाने में एटा पुलिस प्रशासन की पैरवी तीव्र

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न्यायालय पर भरोसा पीड़ितों का बढ़ाने में एटा पुलिस प्रशासन की पैरवी तीव्र

Wednesday, May 22, 2024 | May 22, 2024 Last Updated 2024-05-22T15:11:24Z
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न्यायालय पर भरोसा पीड़ितों का बढ़ाने में एटा पुलिस प्रशासन की पैरवी तीव्र

 *आज दिनांक 22.05.2024 को जनपदीय माॅनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते "पॉक्सो एक्ट " के मामले में अभियुक्त नीलू पुत्र मोहन निवासी नगला रंजीत थाना


 बागवाला जनपद एटा को मा0 न्या0 पोक्सो एक्सक्लूसिव जनपद एटा द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया

राजेश कुमार सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद एटा महोदय के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाएं जा रहे

अभियान के तहत धनंजय सिंह कुशवाहा अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व विक्रांत द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण मे थाना बागवाला पुलिस टीम के पैंरोकार वीरी सिंह ने साक्षी को समय-समय पर मा0 न्यायालय में पेशी करा कर



 आदेश जन हित में जारी कर खाकी वर्दी की साख का संदेश आम जन मानस में न्याय के प्रति श्रद्धा भाव बड़ा ने का कुशल दायत्व निर्भा किया है 

जिसका विवरण निम्नवत है।
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*1* दिनांक निल को घटित पोक्सो एक्ट की घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना बागवाला पर मुअसं 09/2019 धारा- 363, 366, 376 भादंवि व 4 पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया,

*2* - अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 05-11-2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया,

*3* - अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 22.05.2024 को उक्त आरोपी को मा0 न्या0 पोक्सो एक्सक्लूसिव जनपद एटा द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा व 50000 रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है,
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