महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यकम विधान से समाधान का हुआ आयोजन

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महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यकम विधान से समाधान का हुआ आयोजन

Wednesday, October 9, 2024 | October 09, 2024 Last Updated 2024-10-09T13:39:35Z
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महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यकम विधान से समाधान का हुआ आयोजन
अधिकारों के उल्लंघन पर महिलाएं दें विधिक प्राधिकरण में शिकायती पत्र
बदायूँ 09 अक्टूबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के सयुक्त तत्वाधान में एव उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
 बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा बुधवार को महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यकम विधान से समाधान के अन्तर्गत विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन श्री बाके बिहारी लॉ कॉलेज, जनपद बदायू में आयोजित किया गया।


उक्त शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायू शिव कुमारी, की अध्यक्षता की अध्यक्षता में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर मार्ल्यापण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया एवं मां सरस्वती की वन्दना का गायन किया गया।
कार्यक्रम के प्रारम्भ में श्री बांके बिहारी लॉ कॉलेज, जनपद बदायूं के विधि विभाग की सहायक प्राध्यापक, श्री पंकज कुमार श्रीमती रोमा गुप्ता द्वारा अपने वक्तव्य में महिलाओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 03 नये कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गयी।

सुश्री अनम विधि छात्रा द्वारा अपने वक्तव्य में महिला सशक्तीकरण पर एक कविता का वाचन कर कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथिगण एवं छात्र-छात्राओं को मन्त्रमुक्त किया।
उक्त शिविर के अन्त में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में बताया

 कि उक्त विधिक जागरूकता कार्यकम संविधान से समाधान के अन्तर्गत महिलाओं की शिकायतों के समाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवाये प्रदान की जाती है, यदि किसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं एवं सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकती हैं।


 महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बत्ताया गया एवं दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं,

तथा सूक्ष्म एवं लघु प्रकृति के वादों को सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुक्रम में जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है।
उक्त मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों/अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। इसी कम में बताया कि महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान अति आवश्यक है। इसी कम में प्राचार्य,

श्री बाके बिहारी लॉ कॉलेज, जनपद बदायू, श्री अरूण प्रकाश सिंह, द्वारा अपने वक्तव्य में उक्त कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथिगण एवं आगुन्तुकों का आभार प्रकट किया तथा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के विषय पर सूक्ष्म रूप पर प्रकाश डाला।


इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में नायब तहसीलदार, कादरचौक जनपद बदायूं, श्री हेमराज सिंह बोनाल, महिला कल्याण विभाग, बदायूं के परामर्शदाता, श्री भंवरपाल, थानाध्यक्ष थाना उझानी, जनपद बदायूं, श्री मनोज कुमार सिंह, एवं पराविधिक स्वयं सेवकगण, लॉ कॉलेज का समस्त छात्र-छात्रायें व स्टाफ उपस्थित
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