पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोप में संलिप्त 02 अभि0गण को मा0 न्या0 द्वारा आजीवन कारावास की सजा व दस-दस हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना सहसवान पर मु0अ0सं0 401/2009 धारा 302/201 भादवि बनाम 1- लईक अहमद पुत्र अच्छन खान निवासी शहबाजपुर थाना सहसवान जनपद बदायूँ 2- शाकिर पुत्र बाजिद निवासी शहबाजपुर थाना सहसवान जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक निरीक्षक पीएल प्रभाकर द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए
मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 07 गैंगस्टर कोर्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशकउ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग
से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सचिन कुमार थाना सहसवान द्वारा मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 07 गैंगस्टर कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 21-11-2024 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 07
गैंगस्टर कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्तगण लईक अहमद तथा शाकिर पुत्र बाजिद उपरोक्त को धारा 201 भादवि में 03 वर्ष की कारावास की सजा से दण्डित किया गया तथा धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास की सजा तथा
प्रत्येक को 10000-10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सचिन कुमार थाना सहसवान तथा लोक अभियोजक मदनलाल राजपूत तथा आई0 वाई0 नकवी, विवेचक निरीक्षक श्री पीएल प्रभाकर का योगदान सराहनीय रहा