खराब स्टील शटर बेचने पर जुर्माना।

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खराब स्टील शटर बेचने पर जुर्माना।

Tuesday, November 19, 2024 | November 19, 2024 Last Updated 2024-11-19T08:15:19Z
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खराब स्टील शटर बेचने पर जुर्माना।

सम्भल -दुकान में शटर लगवाना था, निर्माता से संपर्क किया उसने दुकान में शटर लगाया लेकिन शटर अटक अटक कर चल रहा था शिकायत की गई,कोई सुनवाई नहीं हुई मामला जिला उपभोक्ता न्यायालय पहुंचा उपभोक्ता न्यायालय ने शटर की क़ीमत ब्याज व क्षतिपूर्ति सहित वापस करने का आदेश सुना दिया।
                
उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार बड़ा बाजार चंदौसी के बाबा संस के प्रोपराइटर ने अपनी दुकान में शटर लगवाने के लिए मैसर्स बालाजी स्टील फर्नीचर मोहल्ला पीर चंदौसी के स्वामी से वर्ष 2021 के अप्रैल माह में संपर्क किया मैसर्स बालाजी के स्वामी ने शटर की कीमत 53,100/-बताई था शटर लगाई

16,756/- के भी बताए गए उपभोक्ता ने शटर के कीमत व लगाने की कीमत अदा करके अपनी दुकान में स्टील का ऑटोमैटिक शटर लगवाया शटर की 5 वर्ष की वारंटी बताई गई थी लेकिन शटर में निर्माण संबंधी दोष थे शटर अटक अटक कर चल रहा था शटर की स्टील काफी कमजोर थी शटर बार बार नीचे आ रहा था
शटर से जुड़ी मोटर भी बंद हो जाती थी शटर लटका रहता था दुकान बंद नहीं हो पाती थी विक्रेता से शिकायत की गई सुनवाई नहीं हुई उपभोक्ता अपने मामले को अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से उपभोक्ता न्यायालय ले गया लेकिन विक्रेता ने कोई जवाब न्यायालय में दाखिल नहीं किया जिस पर उपभोक्ता आयोग ने शटर के फोटो

आदि का अवलोकन कर मैसर्स बालाजी स्टील फर्नीचर, चंदौसी के प्रोपाइटर को आदेश दिया कि वह शटर की कीमत रुपए 69,856/- व उस पर 7 प्रतिशत ब्याज व रुपए 15000/क्षतिपूर्ति सहित उपभोक्ता को अदा करे
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