ग्राम पंचायत सदस्य ने गबन की जांच कर रही तत्कालीन डीपीआरओ श्रेया मिश्रा पर लगवा रही फर्जी मुकदमा.. सूत्र

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ग्राम पंचायत सदस्य ने गबन की जांच कर रही तत्कालीन डीपीआरओ श्रेया मिश्रा पर लगवा रही फर्जी मुकदमा.. सूत्र

Friday, January 24, 2025 | January 24, 2025 Last Updated 2025-01-25T05:13:37Z
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ग्राम पंचायत सदस्य ने गबन की जांच कर रही तत्कालीन डीपीआरओ श्रेया मिश्रा पर लगवा रही फर्जी मुकदमा.. सूत्र

छप्पन हजार पांच सौ पचास रुपए की रिकवरी डीएम के अनुमोदन में की गई है।

बिसौली / बदायूं - रेनू यादव ग्राम पंचायत सदस्य पत्नी विशाल यादव निवासी ग्राम पंचायत पिसनहारी विकास खण्ड आसफपुर थाना फैजगंज बेहटा जिला बदायूँ द्वारा विपक्षी संख्या-03 जिला पचांयत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा एवं ग्राम प्रधान पति ऋषिपाल आदि के विरूद्ध धारा-173 (4) बी०एन०एस०एस० सम्बन्धित का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष अभियोग दर्ज कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है,

 मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार द्वारा वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से जाँच कराकर दिनांक 23 दिसंबर 2024 तक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। शिकायतकर्ता रज्जोदेवी पत्नी वीरेश कु० गीता यादव पुत्री रामवीर सिंह आदि निवासी ग्राम पिसनहारी विकास खण्ड आसफपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये

 शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 01. अप्रैल 2023 में जारी किये गये शपथ पत्र में प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत पिसनहारी विकास खण्ड आसफपुर के विरुद्ध ग्राम पंचायत में कराये जा रहे विकास कार्यों में कतिपय गम्भीर अनियमितताये बरतने की शिकायत की गयी थी। उक्त शिकायती पत्र के क्रम में कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, 

बदायूँ के पत्रांक 3120 दिनांक 23 अगस्त 2023 के द्वारा जिला विकास अधिकारी, बदायूँ एवं सहायक अभिवन्ता (आर०ई०डी०) बदायूँ को संयुक्त रुप से प्रारम्भिक जांच किये जाने हेतु जाँच अधिकारी नामित किए गए। जिला विकास अधिकारी बदायूँ ने अपने कार्यालय पत्रांक 1746 दिनांक 27 सितंबर 2023 एवं पत्र 

संख्या- 2147 दिनाक 28.10.2023 के द्वारा संयुक्त रुप से की गयी जाँच की आख्या प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत जाँच आख्या में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत पिसनहारी अंकन रु० 151050.00 की शासकीय धनराशि का नियम विरुद्ध तरीके से आहरित कर दुरुपयोग किये जाने के लिए संयुक्त रुप से दोषी दर्शाया गया। उक्त दर्शायी गयी दुरुपयोगित धनराशि में ग्राम प्रधान को समय-समय पर दिये गये कुल मानदेय की अंकन 

धनराशि रू० 94500.00 को जोड़ कर दर्शाया गया है. इस प्रकार यह मानदेय की धनराशि को कम करने के उपरान्त कुल दुरूपयोगित धनराशि अंकन रू0 56550.00 के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत पिसनहारी दोषी पाये गये। तत्पश्चात कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बदायूँ के पत्रांक 7196/पं०/स्था०प्र०/ जॉच 2023-24 दिनांक 30.01 2024 के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में ग्राम पंचायत पिसनहारी

 में अनियमित तरीके से गबन/दुरुपयोग की गयी धनराशि अंकन रु० 56550.00 का 1/2 भाग अंकन रु० 28275.00 को प्रधान ग्राम पंचायत पिसनहारी ओमवती एवं ग्राम पंचायत सचिव / ग्राम विकास अधिकारी स्वर्णकेश से अंकन रु० 28275.00 की धनराशि ग्राम पंचायत पिसनहारी विकास खण्ड आसफपुर के पंजाब नेशनल बैंक, 

इस्लामनगर में संचालित ग्राम निधि खाता संख्या 183900400220403 में जमा की जा चुकी है तथा सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्वर्णकेश ग्राम पंचायत पिसनहारी विकास खण्ड आसफपुर द्वारा अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए शासकीय धनराशि का अनियमितत रूप से आहरित कर दुरूपयोग /

 गबन किये जाने के आधार पर उनके विरुद्ध जिला विकास अधिकारी, बदायूँ ने अपने कार्यालय पत्रांक-1646 दिनांक 24.08.2024 के द्वारा निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही की गयी है एवं कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बदायूँ के पत्रांक-4147/पं०/स्था०प्र०/ जाँच / 2024-25 दिनांक 02.12.2024 के द्वारा ग्राम प्रधान ओमवती, ग्राम पंचायत पिसनहारी को भविष्य के लिए कठोर चेतावनी देते हुए प्रश्नगत्त प्रकरण को निक्षेपित किया गया है।
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