कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, कलैक्ट्रेट परिसर, बदायूँ।

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कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, कलैक्ट्रेट परिसर, बदायूँ।

Friday, February 14, 2025 | February 14, 2025 Last Updated 2025-02-14T15:45:23Z
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कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, कलैक्ट्रेट परिसर, बदायूँ। 
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में अभियान 2.0 के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में चलाया गया बाल श्रम अभियान

आज दिनांक 14.02.2025 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में अभियान 2.0 के तहत दातागंज तिराहा, नवादा, बिनाबर बाजार एवं ग्राम बिलहत में बाल श्रम एवम् भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न बच्चों हेतु अभियान का संचालन किया गया है 

जिसके अन्तर्गत आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त शिकायत के आधार पर मै0 हिन्दुस्तान ईट उधोग पर कार्यरत 02 बाल श्रमिकों का चिन्हांकन किया गया। तथा अभियान में कुल 08 बाल श्रमिक चिन्हित किये गये। सेवायोजकों के विरूद्ध मौके पर नोटिस जारी कर सेवायोजकों को बाल श्रम के विरूद्ध जागरूक भी किया गया। 

बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले सेवायोजकों को दोषी पाये जाने पर रू0-50,000 /- तक जुर्माना एवं 02 वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है। आपरेशन बचपन के अन्तर्गत अभियान के दौरान बदायूँ में कोई भी बच्चा भिक्षावृत्ति के कार्य में संलिप्त नही पाया गया।

 अभियान का संचालन सतेन्द्र कुमार मिश्र श्रम प्रवर्तन अधिकारी बदायूँ के नेतृत्व में किया गया तथा टीम के साथ श्रम विभाग से विचित्र कुमार सक्सेना वरिष्ठ सहायक, गोपू दास, एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट से थाना अध्यक्ष, बहादुर सिंह उप निरीक्षक उपदेश कुमार व कॉन्सटेवल रवि रघुवंशी आदि मौजूद रहे।
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