वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 हितधारक जुड़ाव के माध्यम से सुधार: फरहत अली खान

Notification

×

All labels

All Category

All labels

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 हितधारक जुड़ाव के माध्यम से सुधार: फरहत अली खान

Friday, April 18, 2025 | April 18, 2025 Last Updated 2025-04-18T09:25:10Z
    Share
वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 हितधारक जुड़ाव के माध्यम से सुधार: फरहत अली खान

रामपुर । मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरहत अली खान के अनुसार वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और शासन में कमियों को दूर करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पेश किया गया था। इन संशोधनों का उद्देश्य अधिक स्पष्टता प्रदान करना, समावेशिता सुनिश्चित करना और वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए प्रशासनिक ढांचे को बेहतर करना है।

8 अगस्त, 2024 को वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा में दो विधेयक, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पेश किए गए थे।

मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करना है, जो एक औपनिवेशिक युग का कानून है और आधुनिक भारत में वक्फ संपतियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया है। निरसन का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और

प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, इस प्रकार इस निरर्थक कानून के निरंतर अस्तित्व के कारण होने वाली विसंगतियों और अस्पष्टताओं को समाप्त करना है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में मुद्दों और चुनौतियों का निवारण किया जा सके। संशोधन विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना चाहता है। इसका उद्देश्य है:

1. पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने जैसे परिवर्तनों को पेश करके वक्फ बोर्डों की दक्षता में वृद्धि करना

2. वक्फ की परिभाषाओं को अयतन करना

3. पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार

4. वक्फ अभिलेखों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना।


एवं अन्य मुस्लिम समाज के प्रगतिशील संशोधनों को शामिल किया गया है।
CLOSE ADS
CLOSE ADS
close