बैंक शाखा प्रबंधक गिरफ़्तार नहीं हुआ तो उपभोक्ता आयोग ने एक्सिस बैंक के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से तलब किया

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बैंक शाखा प्रबंधक गिरफ़्तार नहीं हुआ तो उपभोक्ता आयोग ने एक्सिस बैंक के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से तलब किया

Friday, April 25, 2025 | April 25, 2025 Last Updated 2025-04-25T13:18:54Z
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बैंक शाखा प्रबंधक गिरफ़्तार नहीं हुआ तो उपभोक्ता आयोग ने एक्सिस बैंक के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से तलब किया
संभल -आदेश का अनुपालन कराने हेतु एक्सिस बैंक शाखा साखी विहार रोड पवई मुंबई के शाखा प्रबंधक की गिरफ्तारी के लिए कई बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए लेकिन मुंबई पुलिस शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार ना कर सकी तो

 जिला उपभोक्ता आयोग ने एक्सिस बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को ही व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया और कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्ट करने को कहा कि क्यों ना उन्हें आदेश का अनुपालन न करने पर दंडित किया जाए लिए


                               संभल तहसील के गांव आलिया कल्याण निवासी जयवीर पुत्र होशियार सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा सैदनंगली में अपने खाते में भुगतान हेतु दो चेक रुपए 49 हजार व 21हजार दिनांक 30 अप्रैल 2015 को प्रस्तुत किए थे चेक एक्सिस बैंक के थे लेकिन खाता धारक के खाते में धनराशि ना पहुंचकर किसी अन्य खाते में धनराशि जमा हो गई और बैंको ने जमाकर्ता का सहयोग नहीं किया

 जिस पर खाताधारक ने वर्ष 2025 में जिला उपभोक्ता आयोग संभल में वाद योजित किया था दिनांक 6 अप्रैल 2016 को जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने एक्सिस बैंक शाखा पवई, मुंबई को आदेश दिया था कि वे रुपए 70 हजार व उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दो 

माह के अंदर वादी को वापस करें लेकिन बैंक ने जिला उपभोक्ता आयोग संभल के आदेश का पालन नहीं किया जिस पर आयोग ने एक्सिस बैंक शाखा पवई मुंबई के विरूद्ध कई बार जमानती एवं गैर जमानती वारंट भेजे लेकिन बैंक ने धनराशि जमा नहीं कराई l 

वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने सुनवाई के दौरान मामले को 10 वर्ष पुराना बताते हुए एक्सिस बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को तलब करने व उन्हें दंडित करने का अनुरोध किया 10 वर्ष पुराने मामले में आदेश की अवहेलना को देखते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने एक्सिस बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को आदेश दिया वे 

दिनांक 30 मई 2025 को व्यक्तिगत रूप से आयोग में प्रस्तुत होकर कारण बताएं कि आदेश का पालन ना करने के परिणाम स्वरूप क्यों ना उनके विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए दंडित किया जाए l
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