आठ प्रतिष्ठानों से 10 खाद्य पदार्थाें के नमूने लेकर जांच हेतु भेजे लैब

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आठ प्रतिष्ठानों से 10 खाद्य पदार्थाें के नमूने लेकर जांच हेतु भेजे लैब

Monday, May 19, 2025 | May 19, 2025 Last Updated 2025-05-19T13:34:35Z
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आठ प्रतिष्ठानों से 10 खाद्य पदार्थाें के नमूने लेकर जांच हेतु भेजे लैब
बदायूँ: 19 मई। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय सीएल यादव के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जनपद में मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थाे की बिक्री पर 

प्रभावी रोकथाम हेतु विशेष अभियान के तहत सोमवार को विभिन्न 08 खाद्य प्रतिष्ठानों से कुल 10 खाद्य पदार्थाे व पेय पदार्थों के नमूने जाँच हेतु संग्रहित कर सभी को खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। 
आमजनमानस को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया।
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय सीएल यादव ने बताया कि बढ़ती गर्मी के मौसम में उपभोग किये जाने वाले अधिसंख्य खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों जैसे पेयजल, शीतल पेय, स्ट्रिंग, एनर्जी ड्रिंक एवं आइसक्रीम व आइसकैण्डी इत्यादि आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त रूप से उपलब्ध कराये जाने विशेष अभियान चलाया जा रहा है।


उन्होंने बताया कि 08 प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लिए गए जिसमें अलापुर दातागंज स्थित सलमान के प्रतिष्ठान से आइसकैण्डी एवं आइसक्रीम का नमूना तथा जितेन्द्र कुशवाहा के प्रतिष्ठान से आइसक्रीम का नमूना, सैदपुर बिसौली स्थित मुकुल के प्रतिष्ठान से आइसक्रीम का नमूना, 
सुनील कुमार के प्रतिष्ठान से बर्फी का नमूना तथा संतोष स्वीट् के प्रतिष्ठान से फेशक्रीम का नमूना, उसगवां चौराहा बिल्सी स्थित आशीष माहेश्वरी से लाहौरी जीरा का नमूना, बाबा ट्रेडर्स से फूट ड्रिंक्स एवं कार्बाेनेटेड वेबरेज का नमूना तथा प्रमोद के प्रतिष्ठान से मैंगों ड्रिंक्स सहित कुल 10 नमूने संग्रहित किए गए। सभी को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य पदार्थाें को ढककर रखने, दुकानों में साफ-सफाई रखने, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक खाद्य पदार्थाें को बेचने, बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार संचालित नहीं करने के निर्देश दिए

 गए। मौके पर उपस्थित जनमानस को अपमिश्रण से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरुक किया गया।
इस अवसर पर जांच टीम में सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय सीएल यादव, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरपी सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्येन्द्र सिंह तोमर, शहाबुद्दीन, खुशीराम, आजाद कुमार, माता शंकर बिंद मौजूद रहे।
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