899 पात्रों को मिलेगा शादी अनुदान योजना का लाभ, समिति ने की 68 के भुगतान की संस्तुति

Notification

×

All labels

All Category

All labels

899 पात्रों को मिलेगा शादी अनुदान योजना का लाभ, समिति ने की 68 के भुगतान की संस्तुति

Tuesday, May 27, 2025 | May 27, 2025 Last Updated 2025-05-28T02:39:11Z
    Share
899 पात्रों को मिलेगा शादी अनुदान योजना का लाभ, समिति ने की 68 के भुगतान की संस्तुति

बदायूँ: 27 मई। जिलाधिकारी अवनीश राय ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत जिला स्वीकृति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रत्येक पात्र को योजना का लाभ देने के निर्र्देश दिए। उन्होंने उप जिलाधिकरी व खण्ड विकास अधिकारियों को लम्बित आवेदन पत्रों पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। समिति द्वारा 68 आवेदनों की भुगतान की संस्तुति की गयी।

उल्लेखनीय है कि योजना आगामी 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। योजना पूर्णतया ऑनलाईन संचालित है। योजनान्तर्गत 20 हजार रुपए प्रति लाभार्थी एवं अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुमन्य है। आवेदन हेतु पात्रता के अन्तर्गत कन्या की आयु शादी की तिथि को कम से कम 18 वर्ष होना

 अनिवार्य है। आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से अधिकतम 01 लाख रुपए निर्धारित है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने बताया कि आवेदन पत्र, पुत्री की शादी तय होने पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से एवं शादी होने के 90 दिन बाद तक

 बेवसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन करके समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ सम्बन्धित उप जिलाधिकरी अथवा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
 उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रू0 179.80 लाख का आवंटन

 जारी किया गया है, जिसके सापेक्ष 899 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। अभी तक जनपद के उप जिलाधिकरी व खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से कुल 110 आवेदन पत्र स्वीकृत एवं 35 आवेदन पत्र अस्वीकृत हुए हैं। इस अवसर पर समिति सदस्य व प्रतिनिधि मौजूद रहे।
----
CLOSE ADS
CLOSE ADS
close