छात्रायें अपने अधिकारों के प्रति हों जागरूक: एडीजे

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छात्रायें अपने अधिकारों के प्रति हों जागरूक: एडीजे

Monday, July 7, 2025 | July 07, 2025 Last Updated 2025-07-07T14:11:55Z
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छात्रायें अपने अधिकारों के प्रति हों जागरूक: एडीजे
बदायूँ: 07 जुलाई। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम एवं माननीय जनपद न्यायाधीष, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा सोमवार को महिलाओं के विधिक अधिकारों के विषय परविधिक साक्षरता, जागरूकता शिविर का आयोजन नगरपालिका, कन्या इण्टर कॉलेज, जनपद बदायूं में आयोजित किया गया।
शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी की अध्यक्षता में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में असिस्टेन्ट, एल0ए0डी0सी0/जि0वि0से0प्रा0, बदायूं, कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 3 नये कानूनों के बारे में

 एवं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-14, अनुच्छेद-15 एवं अनुच्छेद-18, अनुच्छेद-21 व 21ए, एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टोल फ्री नम्बर 112, 1090, 1076, 15100 इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाष डाला गया।

इस शिविर के अन्त में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्राओं से अपील की गयी कि इन्टरनेट का सही उपयोग करना चाहिए तथा सोशल मीडिया साइटों यथा फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि का उपयोग उचित दिशा में करना चाहिए एवं अश्लील सामिग्री से दूरी बनाये रखना चाहिए ताकि विद्या अध्ययन करने वाली युवतियों का विद्यार्थी जीवन नष्ट न हो इसके अतिरिक्त उन्हें अच्छी

 शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये साथ ही अच्छी सोच और पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए एवं भारतीय संविधान में वर्णित महिलाओं के मौलिक अधिकारों व कार्य स्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता अधिनियम 1987 की धारा 12 के बारे में एवं गुड-टच बैड-टच के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी

 इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्त्री-पुरूष सामानता सम्बन्धित प्रावधानों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को विस्तृत रूप में बताया गया। इसी क्रम में जनपद न्यायालय परिसर, बदायूं में स्थित ए0डी0आर0 भवन संचालित न्यायालय स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया एवं कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी गयी।

तत्क्रम में 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुपालन में 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्स्थता अभियान चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिक से अधिक निस्तारण किया जा सके।

कार्यक्रम का संचालन प्रज्ञा पांडे द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, नगर पालिका, कन्या इण्टर कॉलेज, जनपद बदायूं अनीता जैनव विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं का स्टाफ/पराविधिक स्वयं सेवकगण आदि उपस्थित रहे। इसके उपरान्त शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से इस शिविर का समापन किया गया।
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