बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास

Notification

×

All labels

All Category

All labels

बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास

Tuesday, September 30, 2025 | September 30, 2025 Last Updated 2025-09-30T14:49:28Z
    Share

पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा कुल 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 175/16 धारा 302 भादवि बनाम सत्यपाल पुत्र रामसहाय निवासी कस्बा म्याऊं थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अजीत प्रताप सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते

 हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विनय कुमार शर्मा थाना अलापुर द्वारा माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी 02 कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30.09.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी 02 कोर्ट,बदायूँ द्वारा अभियुक्त सत्यपाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए 

आजीवन कारावास एवं 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विनय कुमार शर्मा थाना अलापुर तथा लोक अभियोजक  मुनेन्द्र प्रताप सिंह तथा विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अजीत प्रताप सिंह का योगदान सराहनीय रहा । 
CLOSE ADS
CLOSE ADS
close