ठेले वाला हो या फाइव स्टार होटल एक महीने के अंदर लेना होगा ट्रेड लाइसेंस
नगर निगम के द्वारा किया गया ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य
नेशनल 24 लाइव न्यूज़ जनपद बरेली से राजीव कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
जनपद बरेली नगर निगम के द्वारा ठेला हो या पांच सितारा होटल सभी के लिए एक महीने के अंदर क्रेडिट लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है ऐसा न करने पर नगर निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में ट्रेड लाइसेंस को हर किसी के लिए अनिवार्य कर दिया है।
नगर निगम बरेली के ट्रेड लाइसेंस के तहत गली मोहल्ले में ठेला लगाने वाला हो या शहर के बीचो-बीच कोई होटल दुकान अस्पताल सभी के लिए क्रेडिट लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है उक्त नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा। नगर निगम की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है
की सीमा में लाइसेंस नहीं लेने पर संबंधित के खिलाफ धारा 550 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी इसमें दुकान की सीलिंग जुर्माना समेत जनजाति का कार्रवाई शामिल है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंस लेने की जिम्मेदारी व्यापारियों की होगी लाइसेंस के बिना व्यापार करना अब कानूनी अपराध माना जाएगा।
नगर निगम के अनुसार आइसक्रीम के खेलों और दुकानों पर मौजूदा समय में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी रहती है अब तक उक्त नियम फैक्ट्री के लिए कई सारे कार्यकर्ता कानून लागू होते थे अब फैक्ट्री के साथ-साथ उनके खेलों पर भी लाइसेंस धारक ही मौजूद होंगे इसको लेकर भी एक सुविधा बनाने की तैयारी की जा रही है इसमें एक ही लाइसेंस से फैक्ट्री और उसके ठेले मान्य हो जाएंगे।
नगर निगम के द्वारा बनाई गई श्रेणियां
होटल गेस्ट हाउस और बारात घर,
देसी व अंग्रेजी शराब की दुकान
नर्सिंग होम एक्स्ट्रा सेंटर क्लिनिक डेंटल कॉलेज प्राइवेट हॉस्पिटल पैथोलॉजी लैब
ठेला ,चाट का ठेला ,चार पहिया ठेला ,बैल भैंस गाड़ियां
आइसक्रीम फैक्ट्री
फाइनेंस कंपनी ,चिट फंड कंपनी
रिक्शा ,थ्री व्हीलर ,ऑटो रिक्शा मिनी बस, बड़ी बस
बिल्डर रजिस्टर्ड