02 फरवरी तक मैंथा फैक्ट्री घटना के सम्बंध में दे सकते हैं ब्यान व साक्ष्य

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02 फरवरी तक मैंथा फैक्ट्री घटना के सम्बंध में दे सकते हैं ब्यान व साक्ष्य

Tuesday, January 27, 2026 | January 27, 2026 Last Updated 2026-01-27T16:10:18Z
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02 फरवरी तक मैंथा फैक्ट्री घटना के सम्बंध में दे सकते हैं ब्यान व साक्ष्य

बदायूँ : 27 जनवरी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी बदायूँ के आदेश संख्या 38/ तीन-संग्रह (आपदा) / 2026 दिनाँक 16.01.2026 के द्वारा दिनाँक 12.01.2026 को ग्राम कुढ़ानरसिंहपुर परगना उझानी तहसील व जिला बदायूँ में

 स्थित मैंथा फैक्ट्री भारत मिन्ट एण्ड एप्लायड कैमिकल्स में रात्रि में श्री जोगेन्द्र पुत्र रामबहादुर ग्राम बसावनपुर तहसील बिल्सी, श्री विवेक पुत्र रजिस्टर ग्राम पसेई एवं श्री भानू पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम मुरसेना तहसील दातागंज

 जिला बदायूँ की अंगीठी जलाकर कमरे का दरवाजा व खिड़की बन्द करके सो जाने के कारण दम घुटने से मृत्यु होने सम्बन्धी प्रकरण में पूर्व में जांच हेतु 19 से 24 जनवरी 2026 तक उपजिलाधिकारी सदर बदायूँ के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया था।

उन्होंने सर्व साधरण को पुनः सूचित करते हुए बताया कि इस घटना से संबंधित यदि कोई व्यक्ति जानकारी रखता हो एवं साक्ष्य देना चाहता हो तो वह 02 फरवरी 2026 तक उपजिलाधिकारी सदर बदायूँ के न्यायालय/कार्यालय के साथ-

साथ अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बदायूँ के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी भी कार्य दिवस की अवधि में अपने सशपथ ब्यान अंकित करा सकता है।
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