दो सप्ताह में एन्युटी भुगतान हेतु विवरण दें धार्मिक संस्थाएं

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दो सप्ताह में एन्युटी भुगतान हेतु विवरण दें धार्मिक संस्थाएं

Friday, February 20, 2026 | February 20, 2026 Last Updated 2026-02-20T12:25:05Z
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दो सप्ताह में एन्युटी भुगतान हेतु विवरण दें धार्मिक संस्थाएं
बदायूँ : 20 फरवरी। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/नोडल अधिकारी डा० वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एन्युटी भुगतान हेतु पात्र जनपद की समस्त धार्मिक संस्थायें, जो जनपद के एन्युटी रजिस्टर में दर्ज हों 

और राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी प्रणाली के अन्तर्गत एन्युटी प्राप्त करना चाहती हैं वे अगले दो सप्ताह के भीतर अपने दावे एवं अद्यतन विवरण (इच्छा पत्र, बैंक खाता विवरण-कैंसिल चैक / पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति, 

संस्था विवरण) जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि संबंधित धार्मिक संस्था एन्युटी लेने की इच्छुक नहीं है, और उसकी सूचना शून्य मानी जायेगी।
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