संवाददाता काशिफ अली खान
सहसवान, बदायूँ। नगर पालिका परिषद सहसवान ने शहर में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों और प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। पालिका प्रशासन ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के काटी जा रही कॉलोनियों में निवेश करना आम जनता के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
नगर पालिका परिषद द्वारा जारी सूचना के अनुसार, शहर की सीमा के भीतर कुछ प्रॉपर्टी डीलरों और व्यक्तियों द्वारा बिना किसी वैध अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। ऐसी कॉलोनियों में न तो सड़क, नाली या स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं और न ही जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था है,
जिसके कारण भविष्य में जल-भराव जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
पालिका प्रशासन ने नगरवासियों को आगाह करते हुए कहा है कि ऐसी अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या दुकान खरीदने से पहले संबंधित स्थल की भौतिक स्थिति, जैसे सड़क, प्रकाश व्यवस्था और ड्रेनेज आदि की अच्छी तरह जांच अवश्य कर लें। यदि कोई व्यक्ति बिना जांच-पड़ताल किए
ऐसी संपत्तियों को खरीदता है, तो होने वाले किसी भी नुकसान के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। ऐसी अवैध बस्तियों में जल निकासी या अन्य सुविधाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए नगर पालिका बाध्य नहीं होगी और न ही वहां किसी प्रकार का मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा।
अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से अपील की है कि जनहित को देखते हुए ऐसी किसी भी नव-सृजित अवैध कॉलोनी में प्लॉट या भू-खंड का क्रय न करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध शासन के नियमों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।