एएचटीयू द्वारा जनपद मे बालश्रम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुल 06 बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराया गया ।

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एएचटीयू द्वारा जनपद मे बालश्रम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुल 06 बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराया गया ।

Friday, January 5, 2024 | January 05, 2024 Last Updated 2024-01-06T06:54:11Z
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लोकेशन बदायूँ

एएचटीयू द्वारा जनपद मे बालश्रम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुल 06 बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराया गया ।

   आज दिनांक 05.01.2024 को पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में जनपद बदायूं में बालश्रम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया ।

अभियान में थाना कोतवाली व थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मैकेनिक शॉप, होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबों, किराना स्टोर, स्टील वर्क्स आदि पर छापे मारे गए।

कुल 06 बाल श्रमिकों को चिन्हित कर बाल श्रम से अवमुक्त किया गया तथा बच्चों से काम लेने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी कर आवश्यक कार्यवाही की गई।* श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सतेंद्र कुमार मिश्र ने बताया


कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध एक वर्ष तक की सजा या 50,000/ रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त सेवायोजक से प्रति बाल श्रमिक 20,000/ रुपये की वसूली चाइल्ड लेबर वेलफेयर फंड हेतु प्रथक से की जायेगी तथा यदि कोई माता-पिता भी अपने बच्चों को


 व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जायेगी । एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी विनोद कुमार वर्धन ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करें, जिससे उसको शिक्षा से जोड़कर समाज की मूलधारा में जोड़ा जा सके ।


बाल श्रम कानूनी रूप से जुर्म है । बच्चों से कार्य कराने पर उनके भविष्य पर कुप्रभाव पड़ता है । अभियान श्रम विभाग से वरिष्ठ लिपिक विचित्र सक्सेना, रुबेश, सुमित, कैलाश सत्यार्थी बाल संस्थान से गौरव शंखधार, कांस्टेबल रवि, सत्यप्रकाश आदि मौजूद रहे 
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