तत्काल कोषागार को दी जाये पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना

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तत्काल कोषागार को दी जाये पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना

Tuesday, January 9, 2024 | January 09, 2024 Last Updated 2024-01-09T12:33:36Z
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तत्काल कोषागार को दी जाये पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना

बदायूँ : 09 जनवरी। वरिष्ठ कोषाधिकारी विकास चौधरी ने अवगत कराया है कि परिवारिक पेंशन/ जीवनकालीन अवशेष हेतु पात्र परिजनों का यह दायित्व होगा


कि पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल सम्बन्धित कोषागार को दी जाये तथा यदि ससमय सूचना कोषागार को प्राप्त न होने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है


तो बैंक खाते से ऐसी धनराशि का आहरण न किया जाये, अन्यथा की परिस्थिति में हुये अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली हेतु कोषागार को यह


अधिकार होगा कि जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व बकाया की भांति वसूली की कार्यवाही कर ली जाये।
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