कथित दूसरे विवाह का मामला-सांसद संघमित्रा मौर्य को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं
Badaun April 27, 2024
बदायूं 27 अप्रैल।
बिना तलाक दिए कथित रूप से दूसरा विवाह करने के मामले में हाईकोर्ट ने बदायूं की भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य की याचिका खारिज कर दी।
बिना तलाक दिए दूसरा विवाह करने और धोखा देने के आरोप के मामले में सांसद संघमित्रा मौर्य को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने परिवाद की कार्यवाही को निरस्त करने की आग्रह वाली संघमित्रा मौर्य की याचिका को खारिज कर दिया।
वही न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश संघमित्रा मौर्य की याचिका पर दिया। संघमित्रा की ओर से दलील दी गई कि परिवादी के आरोपों में काफी विरोधाभास है।
इसके बावजूद निचली अदालत ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया और उन्हें तलब कर लिया निचली अदालत ने मामले में संघमित्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया