इनकम टेक्स भरने की रिटर्न डेडलाइन नही बड़ी।

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इनकम टेक्स भरने की रिटर्न डेडलाइन नही बड़ी।

Wednesday, August 7, 2024 | August 07, 2024 Last Updated 2024-08-07T10:02:14Z
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इनकम टेक्स भरने की रिटर्न डेडलाइन नही बड़ी।

संवाददाता आकाश बाबू

असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 थी, जो अब बीत चुकी है।

 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 31 जुलाई तक 7 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल किया था। इनमें से ज्यादातर ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना था। हालांकि, अब भी कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने आईटीआर नहीं भरा है।

 डेडलाइन खत्म होने के बाद आईटीआर दाखिल करने की क्या प्रक्रिया है और क्या अभी भी बगैर जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता


आप डेडलाइन खत्म होने के बाद भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। लेकिन, यह बिलेटेड आईटीआर होगा और इसके लिए आपको 5000 रुपये तक की पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी।

अगर आपकी सालाना कमाई 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं, 5 लाख रुपये से अधिक सालाना इनकम वालों के लिए पेनल्टी 5000 रुपये हो जाएगी।
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