वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Wednesday, June 25, 2025 | June 25, 2025 Last Updated 2025-06-25T15:03:31Z
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पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 40,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 

 थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0सं0 360/2014 धारा 363/366/376 भादवि तथा 3/4 पॉक्सों एक्ट बनाम 1- छोटू उर्फ रामनिवास पुत्र रामशरण निवासी झारा खेमपुर थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी 2- प्रमोद पुत्र फुलचन्द्र

 निवासी कुर्मियात थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर की विवेचना उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

 इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार है0का0 राहत व का0 जयपाल सिंह थाना सिविल लाइन्स द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो

 अधिनियम, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 25.06.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त छोटू उर्फ रामनिवास को धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड एवं 30 हजार रूपये

 जुर्माना अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। अभियुक्त उपरोक्त को धारा 363 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड व 5 हजार रूपये का जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। अभियुक्त उपरोक्त को धारा 366 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड व 5 हजार रूपये का जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का

 अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को अदा की जायेगी। सभी सजायें साथ – साथ चलेगी। _अभियुक्त प्रमोद उपरोक्त को सभी धाराओँ में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया है।_

पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 राहत व का0 जयपाल थाना सिविल लाइन्स तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।
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