अर्ह पात्र मतदाता करा सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण
बदायूँ: 18 जुलाई। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) व उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ वैभव शर्मा ने जन सामान्य को सूचित करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन निर्वाचन आयोग
के अपेक्षानुसार 18 वर्ष अथवा अधिक आयु के समस्त पात्र लाभार्थियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण कराया जाना है। अर्ह पात्र मतदाताओं को अधिकाधिक संख्या
में ऑनलाइन पंजीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in तथा Voter Help Line app (VHA)के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
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