10 दिसम्बर से कार्डधारकों को होगा खाद्यान्न वितरण
बदायूँ : 08 दिसम्बर। जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि माह दिसम्बर, 2025 साल आवंटित खाद्यान्न् अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर से दिसम्बर 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण तथा जनपद में माह अक्टूबर, 2025 के सापेक्ष उचितदर दुकान स्तर पर शेष मक्का का वितरण 10 से 28 दिसम्बर 2025 के मध्य कराया जाना है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्नाभार्थियों को प्रति कार्डधारक 14 किग्रा गेहूं 16 कि0ग्रा0 फोर्टिफाईड चावल एवं 05 कि0ग्रा0 मक्का (उपलब्धतानुसार चावल के स्थान पर) प्रथम आओ प्रथम पाओं के आधार पर निःशुल्क वितरित किया जाएगा। मक्का का स्टॉक समाप्त होने के पश्चात लाभार्थियों को 21 कि0ग्रा0 चावल वितरित किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी योजना में पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों/लाभार्थियों को 02 कि0ग्रा0 गेहूँ, 02 कि0ग्रा0 फोर्टिफाईड चावल एवं 01 कि0ग्रा0 मक्का (उपलब्धतानुसार) (कुल 05 कि0ग्रा0) खाद्यान्न प्रति यूनिट प्रथम आओ, प्रथम पालों के आधार पर निःशुल्क वितरित किया जाएगा। प्रत्येक दशा में चावल एवं मक्का को मिलाकर वितरण स्केल 03 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट रखा जाएगा। मक्का की मात्रा समाप्त होने पर 03 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट चावल क वितरण किया जाएगा।
अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर से दिसम्बर, 2025 के सोपक्ष 03 कि0ग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रु0 18 प्रति कि0ग्रा0 की दर से रु0 54 में वितरण होगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया कि वह अपने उचितर विकंता से खाद्यान्न प्राप्त करें।
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