पॉक्सो अधिनियम के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक यौन अपराधों से बचने के लिए स्वयं की सतर्कता जरूरी

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पॉक्सो अधिनियम के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक यौन अपराधों से बचने के लिए स्वयं की सतर्कता जरूरी

Wednesday, September 30, 2026 | September 30, 2026 Last Updated 2026-09-30T14:13:02Z
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संवाददाता राजेश गुप्ता ब्यूरो चीफ बदायूं 
पॉक्सो अधिनियम के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक
यौन अपराधों से बचने के लिए स्वयं की सतर्कता जरूरी : अपर जिला जज नीरज कुमार गर्ग

     बदायूँ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के नेतृत्व में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार, 30 सितम्बर 2026 को शिव देवी सरस्वती शिशु/विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, सिविल लाइन्स, बदायूँ में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पॉक्सो कोर्ट-II, बदायूँ के अपर जिला जज नीरज कुमार गर्ग एवं विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को बाल यौन अपराधों से संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
     कार्यक्रम का आयोजन प्रातःकालीन वंदना-सत्र में हुआ। कार्यक्रम अध्यक्ष एवं अपर जिला जज नीरज कुमार गर्ग, विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो कोर्ट बदायूँ वीरेंद्र सिंह, विद्यालय के व्यवस्थापक वीरेन्द्र पाल झा तथा प्रबंध समिति के वरिष्ठ सदस्य राजीव नारायण रायजादा ने माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित एवं पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय की परंपरा के अनुरूप प्रधानाचार्य वेदरत्न शर्मा ने मंचासीन अतिथियों का परिचय कराते हुए पटका ओढ़ाकर स्वागत एवं सम्मान किया।
    विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को 'गुड टच' और 'बैड टच' के प्रति सजग रहने की सलाह देते हुए कहा कि बच्चों को यह समझना आवश्यक है कि अनुचित स्पर्श किसी परिचित अथवा अपरिचित व्यक्ति की ओर से हो सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेषकर इंस्टाग्राम और फेसबुक आदि पर अनजान लोगों से मित्रता करने से सावधान किया। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्य, महत्व तथा बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
     अपर जिला जज नीरज कुमार गर्ग ने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार अथवा उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहें, बल्कि इसकी जानकारी अपने अभिभावक, शिक्षक अथवा सक्षम प्राधिकारी को दें। उन्होंने बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने विद्यार्थियों से पॉक्सो कानून से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों को खुलकर रखने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया।
     विद्यालय के व्यवस्थापक अधिवक्ता वीरेन्द्र पाल झा ने विद्यार्थियों को आसपास होने वाली आपराधिक घटनाओं के प्रति सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध या असहज परिस्थिति में तत्काल विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए वरिष्ठ आचार्य कृष्ण हरि शर्मा ने विद्यार्थियों से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण में अध्ययन करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित एवं सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी परेशानी अथवा असहज स्थिति को छिपाने के बजाय उसे अभिभावकों, शिक्षकों अथवा किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करना चाहिए।
     कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने बालिकाओं के संरक्षण एवं यौन अपराधों से बचाव का संदेश देने वाले विभिन्न जागरूकता पोस्टर प्रस्तुत किए। इन पोस्टरों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने तथा गलत व्यवहार का विरोध करने का संदेश दिया गया।
      कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें अपने कानूनी अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा सही-गलत व्यवहार की पहचान के प्रति सजग बनाना रहा।
     इस अवसर पर व्यवस्थापक वीरेन्द्र पाल झा, प्रबंध समिति सदस्य राजीव नारायण रायजादा, प्रधानाचार्य वेदरत्न शर्मा, प्रधानाचार्य सुशील कुमार, प्रवक्ता आचार्य विनय चौहान, मीडिया प्रभारी लालाराम वर्मा सहित विद्यालय के समस्त आचार्य-आचार्या, स्टाफ एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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