बैनामा के बाद जमीन के अभिलेखों में नाम दर्ज कराने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर चार के खिलाफ मुकदमा
संवाददाता प्रदीप कुमार की रिपोर्ट सहसवान
सहसवान (बदायूं)। जमीन के बैनामे के बाद कथित तौर पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराने, कूटरचना, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय के आदेश पर सहसवान पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में एक महिला, उसके दो पुत्रों के साथ हल्का लेखपाल को भी आरोपी बनाया गया है। मामला ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली (अंदर चुंगी), परगना व तहसील सहसवान से अलीगढ़ जनपद के ग्राम कुंजलपुर निवासी नाहर सिंह की ओर से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूं में धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने 21 सितंबर 2026 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए सहसवान पुलिस को सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए थे।
प्रार्थना पत्र में नाहर सिंह ने बताया कि उन्होंने 28 जनवरी 2006 को ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली में खसरा संख्या 363, 364, 371 और 372 की भूमि का बैनामा ईश्वरसरन पुत्र रामनाथ से कराया था। आरोप है कि बैनामे के समय ईश्वरसरन के पुत्र गौरव मिश्रा गवाह भी थे। ईश्वरसरन की वर्ष 2017 में मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उर्मिला देवी तथा पुत्र गौरव मिश्रा और सौरभ मिश्रा ने कथित रूप से उक्त जमीन के राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लिए शिकायतकर्ता ने 13 मार्च 2026 को जानकारी हुई। आरोप है कि जब उसने संबंधित लोगों से जमीन के संबंध में बातचीत की तो उसके साथ गाली-गलौज की गई तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। शिकायत में गौरव मिश्रा और सौरभ मिश्रा पर कथित तौर पर हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
नाहर सिंह का आरोप है कि उसने थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय द्वारा थाना सहसवान से आख्या तलब की गई थी। पुलिस आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित घटनाओं के संबंध में उस समय कोई अभियोग पंजीकृत नहीं था। न्यायालय ने मामले को प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की श्रेणी का मानते हुए विवेचना आवश्यक बताई और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में उर्मिला देवी पत्नी स्वर्गीय ईश्वरसरन, गौरव मिश्रा पुत्र स्वर्गीय ईश्वरसरन, सौरभ मिश्रा पुत्र स्वर्गीय ईश्वरसरन तथा ग्राम फतनपुर टप्पा के संबंधित हल्का लेखपाल को आरोपी बनाया गया है। मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 352 और 351(3) के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।