विशेष लोक अदालत का आयोजन कर विद्युत अधिनियम संबंधी 299 वादों का किया निस्तारण

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विशेष लोक अदालत का आयोजन कर विद्युत अधिनियम संबंधी 299 वादों का किया निस्तारण

Thursday, February 1, 2024 | February 01, 2024 Last Updated 2024-02-01T13:48:34Z
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विशेष लोक अदालत का आयोजन कर विद्युत अधिनियम संबंधी 299 वादों का किया निस्तारण



उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,


बदायूँ के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिनाक 29.01.2024, 30.01.2024 एवं 31.01.2024 को विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत लंबित शमनीय दाण्डिक वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।

उक्त के सन्दर्भ में श्रीमती सारिका गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा बताया गया कि उपरोक्त वर्णित तिथियों में आयोजित की गयी।


 विशेष लोक अदालतों में विद्युत अधिनियम के वादों से सम्बन्धित कुल 299 यादों का निस्तारण किया गया जिसमे कुल अंकन 174000 समझौता धनराशि वसूल की गयी। 

इसी क्रम में अवगत कराया गया कि जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद की समस्त तहसीलों में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09.03.2024 को किया जायेगा।


इसमें सभी आमजन से अपील है कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से अपने यादों का निस्तारण कराकर लाभ प्राप्त करें तथा आगामी लोक अदालत को सफल बनाएँ।
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