डी0जे0 कोर्ट बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास व 25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया।

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डी0जे0 कोर्ट बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास व 25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया।

Thursday, May 9, 2024 | May 09, 2024 Last Updated 2024-05-09T07:34:00Z
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डी0जे0 कोर्ट बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास व 25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया।

May 8, 2024

 
पुलिस महानिदेशक , उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी


 से हत्या के अभि0गण को मा0 डी0जे0 कोर्ट बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास व 25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया।

थाना फैजगंज बेहटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 146/14 धारा 302,323,504 भादवि बनाम 1. भोले तथा 2. वेदराम थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री अवनीश पाल यादव थाना फैजगंज बेहटा द्वारा की गई ।

 विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय डी0जे0 कोर्ट बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”


 के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 सन्नी थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूँ द्वारा मा0 न्यायालय डी0जे0 कोर्ट बदायूँ


 में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 08-05-2024 को माननीय न्यायालय डी0जे0 कोर्ट बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध


 अभि0गण 1. भोले तथा 2. वेदराम उपरोक्त को आजीवन कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 सन्नी


थाना फैजगंज बेहटा तथा लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार राठौर तथा विवेचक श्री अवनीशपाल यादव उ0नि0 फैजगंज बेहटा का योगदान सराहनीय रहा।
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