प्राइवेट बस स्टैण्ड पर प्राइवेट बस चालको/ वाहन चालको को पुष्प देकर यातायात नियमो का पालन करने हेतु जागरूक किया गया

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प्राइवेट बस स्टैण्ड पर प्राइवेट बस चालको/ वाहन चालको को पुष्प देकर यातायात नियमो का पालन करने हेतु जागरूक किया गया

Sunday, December 1, 2024 | December 01, 2024 Last Updated 2024-12-01T11:56:38Z
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पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार माह नवम्बर 2024 को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ डा० बृजेश कुमार सिह के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर अमित किशोर श्रीवास्तव एवं क्षेत्राधिकारी यातायात जनपद बदायूँ

संजीब कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस जनपद बदायूँ द्वारा आज दिनांक 30.11.2024 को यातायात माह के समापन के अवसर पर प्राइवेट बस स्टैण्ड पर प्राइवेट बस चालको/ वाहन चालको को पुष्प देकर यातायात नियमो का पालन करने हेतु जागरूक किया गया

साथ ही नगर के मुख्य चौराहो/तिराहो एवं मुख्य मार्गो पर आमजन एवं वाहन चालको को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। यातायात माह दिनांक 01.11.2024 से 30.11.2024 तक यातायात नियमों का उल्लंघंन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी। जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

1. बिना हैलमेट- चालान – 4346, शमनशुल्क – 190000
2. बिना सीट बैल्टः- चालान – 159, शमनशुल्क – 7000
3. बिना डीएलः- चालान – 1417, शमनशुल्क – 39000
4. दोपहिया वाहन पर तीन सवारीः- चालान – 725, शमनशुल्क – 35000
5. ओवर स्पीडः- चालान – 06, शमनशुल्क – 2000
6. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोगः- चालान – 24, शमनशुल्क – 2000
7. ड्रंक एण्ड ड्राइवः- चालान – 03, शमनशुल्क – 5000
8. नो-पार्किंगः- चालान – 1129, शमनशुल्क – 22500
9. अन्यः- चालान – 746, शमनशुल्क – 127000
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