अब गैर जनपद में भी निधि से काम करा सकेंगे लोकसभा सांसद
बदांयू 24 मार्च।
लोकसभा सांसद अब अपनी निधि से गैर जनपदों में भी विकास कार्य करा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 50 लाख तक के काम दूसरे जिलों में भी कराने की अनुमति दी है। इसी वित्तीय वर्ष से यह व्यवस्था लागू की गई है।
केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सांसद निधि के तहत पांच करोड़ की धनराशि देती है। इसमें लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सांसद शामिल हैं। अभी तक राज्यसभा में चुने जाने वाले सांसदों को ही कहीं भी अपनी निधि से विकास कार्यों के लिए धनराशि देने की व्यवस्था है। जनता द्वारा चुने जाने वाले लोकसभा सांसदों के इस निधि से केवल अपने ही जिले में विकास कार्य कराने की बाध्यता थी। बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधियों को कहीं से भी चुनाव लड़ने की तो छूट है लेकिन जीतने के बाद निधि से केवल अपने निर्वाचित जिले में ही विकास कार्य कराने की अनुमति थी।
इसको लेकर सांसदों द्वारा लगातार संसद में मांग रखी जा रही थी कि निधि से अन्य जनपदों में भी काम कराने की व्यवस्था की जाए। अब केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है। कुल सांसद निधि में 50 लाख तक की रकम से दूसरे जिले में भी कार्य कराने की छूट दे दी है। हालांकि यह रकम केवल विकास कार्यों के लिए ही दी जा सकेगी।