27 सितम्बर, 10 अक्टूबर तथा 14 नवम्बर 2025 को होगा विशेष तथा नेशनल लोक अदालतों का आयोजन

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27 सितम्बर, 10 अक्टूबर तथा 14 नवम्बर 2025 को होगा विशेष तथा नेशनल लोक अदालतों का आयोजन

Monday, September 22, 2025 | September 22, 2025 Last Updated 2025-09-22T14:20:50Z
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27 सितम्बर, 10 अक्टूबर तथा 14 नवम्बर 2025 को होगा विशेष तथा नेशनल लोक अदालतों का आयोजन
बदायूँ : 22 सितम्बर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिव कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार सम्पूर्ण भारतवर्ष में ऋण वसूली

 न्यायाधीकरण, (डी0आर0टी0) के समक्ष लम्बित वादों के निस्तारण हेतु 27 सितम्बर, 10 अक्टूबर तथा 14 नवम्बर 2025 को विशेष लोक अदालतों तथा नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि ऋण वसूली से सम्बन्धित विवादों के हितधारकों (बैंकिग प्रतिष्ठान) से समन्वय स्थापित किया गया

 जिसमें जनपद के समस्त बैंकिंग प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से उका विशेष लोक अदालतों तथा नेशनल लोक अदालतों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु कहा गया है जिससे 27 सितम्बर, 10 अक्टूबर तथा 14 नवम्बर 2025 को आयोजित होने वाली आगामी विशेष लोक अदालतों तथा नेशनल लोक अदालतों में ऋण वसूली से सम्बन्धित वादों का निस्तारण अधिक से अधिक संख्या में किया जा सके।

इसी क्रम में उन्होंने आम जनमानस व वादकारियों से अपील की है कि अपने ऋण वसूली से सम्बन्धत मामलों के सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु अधिक जानकारी के

 लिए सम्बन्धित बैंक शाखा के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं एवं विशेष लोक अदालतों तथा नेशनल लोक अदालतों को सफल बनाये जाने हेतु अपना सहयोग प्रदान कर लाभान्वित होवें।
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