दिव्यांगों को दुकान हेतु 30 हजार रुपए तक सहायता

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दिव्यांगों को दुकान हेतु 30 हजार रुपए तक सहायता

Tuesday, January 13, 2026 | January 13, 2026 Last Updated 2026-01-13T14:37:52Z
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दिव्यांगों को दुकान हेतु 30 हजार रुपए तक सहायता
बदायूँ : 13 जनवरी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत जनपद के ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक है,

 तथा स्वरोजगार करने के इच्छुक हैं व जिन्हे पूर्व में इस योजना का लाभ नही मिला है, ऐसे दिव्यांगजन को रू0 10,000/- दुकान संचालन हेतु एवं रू0 20,000/- दुकान निर्माण किये जाने हेतु प्रदान किये जाते है। इच्छुक दिव्यांगजन पोर्टल https://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर लॉगिन कर स्वयं ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

 आवेदन साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र, अथवा जनसेवा केन्द्र के माध्यम से किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम (यू०डी० आईडी कार्ड) एवं सक्षम प्रधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र (गरीबी रेखा से दुगनी), 

बैंक खाता सम्बन्धी पास बुक, निवास प्रमाण पत्र, तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है व चयनित पात्र लाभार्थी द्वारा रू 10000/- के ऋण हेतु रु 320/- व रू 20,000 के ऋण हेतु रू 600/- का स्टाप पेपर पर अनुबन्ध पत्र जमा किया जाना अनिवार्य है। साथ ही ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित विकास भवन बदायूँ के कक्ष सं0-103 में जमा करना होगा।
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