बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया

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बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया

Tuesday, January 20, 2026 | January 20, 2026 Last Updated 2026-01-21T04:27:12Z
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बहजोई संभल 
संवाददाता सत्य प्रकाश 

बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया 
संभल / जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से बाल विवाह रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान रैली का शुभारंभ हर झंडी दिखाकर रवाना किया 21 से कम आयु के लड़के 18 से कम आयु की लड़की की बाल विवाह कानून अपराध है

 बाल विवाह करने वाले दोषी माता-पिता तथा अन्य रिश्तेदारों को 2 साल की सजा और₹100000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है बाल विवाह करने वाले पंडित मौलवी पादरी को भी सजा हो सकती है बाल विवाह के लिए अपनी सेवा देने वाला नई हलवाई ब टेंट अथवा जो भी यहां शामिल बाराती बाराती होंगे उन्हें 

2 साल तक की सजा एक लाख रुपए जुर्माना दोनों हो सकते हैं बाल विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों को भी 2 साल तक की सजा एक लाख रुपए जुर्माना दोनों हो सकते हैं

 इस दौरान जनपद संभल एसपी दक्षिणी अनुकृति शर्मा अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई
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