दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु कर सकते हैं आवेदन, अंतिम तिथि 31 मार्च 2027
रामपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांगजन, जिनका विवाह 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027 के मध्य हुआ है, योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पति दिव्यांग हैं,
उन्हें 15 हजार रुपये, केवल पत्नी दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा पति एवं पत्नी दोनों दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि संयुक्त बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के पात्र लाभार्थी दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाइट
https://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत 07 दिवस के भीतर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, कक्ष संख्या-21, विकास भवन, रामपुर में जमा कराना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि योजना हेतु आवेदन के लिए संयुक्त नवीनतम फोटो, शादी कार्ड/निकाहनामा अथवा ग्राम प्रधान द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक), राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा पति-पत्नी के आधार कार्ड की छायाप्रति आवश्यक होगी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दम्पत्ति भारत के नागरिक एवं उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों अथवा कम से कम पांच वर्षों से प्रदेश में निवासरत हों। विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही दम्पत्ति का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने पात्र दिव्यांगजन दम्पत्तियों से निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करने की अपील की है।