बदायूँ : 19 जनवरी। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) बदायूँ ने जनसामान्य को सूचित करते हुए बताया कि उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय बदायूँ में विभिन्न प्रकार के ऐसे ड्राईविंग लाइसेंस आवेदन जिसमें मेडिकल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है।
आवेदन पत्रों के साथ में लगने वाले मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से फार्म-1ए में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूँ द्वारा नामित चिकित्सक के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से जारी
किये गये मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र अस्वीकार्य होंगे।
-----